राजस्थान कर्मचारी बोनस, Rajasthan Govt Employees Ad-hoc Bonus 2025

जयपुर, राजस्थान के राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, वित्त विभाग (नियम प्रभाग) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus) स्वीकृत करने का आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया है। राज्यपाल की ओर से जारी इस आदेश के तहत, पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों की परिलब्धियों (Emoluments) के बराबर बोनस दिया जाएगा।
यह निर्णय उन अराजपत्रित कर्मचारियों (Non Gazetted Employees) के लिए सीधी आर्थिक राहत लेकर आया है। राज्य के लाखों कर्मचारियों को Rajasthan Govt Employees Ad-hoc Bonus से बहुत राहत एवं फायदा मिलेगा। राजस्थान सरकार के किन किन कर्मचारियों को तदर्थ बोनस मिलेगा, कैसे मिलेगा की पूरी जानकारी के लिए कृपया न्यूज को पूरा पढ़ें।
पात्रता की शर्तें: राजस्थान Ad-hoc Bonus का लाभ किसे मिलेगा?
यह तदर्थ बोनस निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले राज्य कर्मचारियों के लिए लागू होगा:
- वेतन स्तर की शर्त: कर्मचारी 31 मार्च 2025 से सेवा में हों और 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में बने रहे हो, वे निम्नलिखित वेतन स्तरों में से किसी एक में वेतन लेते हों:
- राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे मैट्रिक्स L-12 या उससे कम।
अथवा - राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के तहत ₹4,800/- या उससे कम के ग्रेड पे।
- अपवाद: राज्य सेवाओं के अधिकारी (Officers of State Services) इस बोनस के लिए पात्र नहीं हैं।
- न्यूनतम सेवा अवधि: कर्मचारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा दी हो।
- पूरे 12 महीने की निरंतर सेवा के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर पूरा बोनस देय होगा।
- छह महीने से 12 महीने की निरंतर सेवा के लिए आनुपातिक भुगतान (Pro-rata Payment) किया जाएगा।
बोनस की गणना और अधिकतम देय राशि
- Rajasthan Govt Employees Ad-hoc Bonus 2025की राशि की गणना 31 मार्च 2025 को प्राप्त परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी।
- अधिकतम सीमा (Maximum Limit): गणना के लिए परिलब्धियों की अधिकतम सीमा ₹7,000/- प्रति माह निर्धारित की गई है।
- परिलब्धियों में शामिल: इसमें मूल वेतन (Basic Pay), व्यक्तिगत वेतन (Personal Pay), प्रतिनियुक्ति भत्ता (Deputation Allowance) और महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) शामिल हैं।
- कर्मचारियों को मिलने वाली अधिकतम राशि: ₹7,000 की मासिक सीमा के आधार पर, प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम बोनस के रूप में लगभग ₹6,907/- (30 दिन की परिलब्धियों) मिलेगा।
बोनस का भुगतान और अन्य नियम
स्वीकृत बोनस का भुगतान निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:
- 75% नकद भुगतान: तदर्थ बोनस की कुल राशि का 75% हिस्सा कर्मचारियों को नकद में दिया जाएगा।
- 25% GPF में जमा: शेष 25% राशि कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा की जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण नियम
- सेवानिवृत्त कर्मचारी: 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवानिवृत्त/मृत हुए कर्मचारी भी इस बोनस के पात्र हैं।
आकस्मिक घटना की स्थिति में, बोनस का नकद भुगतान नियमानुसार कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाएगा। - असाधारण अवकाश: बिना वेतन के असाधारण अवकाश (E.O.L.) की अवधि को बोनस के लिए निरंतर सेवा अवधि से बाहर रखा जाएगा, लेकिन इसे सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा।
- निलंबन (Suspension): 31 मार्च 2025 को निलंबित कर्मचारी को फ़िलहाल बोनस नहीं दिया जाएगा। बहाली होने पर बोनस की पात्रता पर निर्णय बाद में लिया जाएगा।
- लागू करने का दायरा: यह आदेश जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
Rajasthan Govt Employees Ad-hoc Bonus 2025 Check
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निष्कर्ष
राजस्थान सरकार का यह तदर्थ बोनस देने का निर्णय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। यह सुनिश्चित करता है कि पे-मैट्रिक्स L-12 या उससे नीचे के कर्मचारी, जिन्होंने कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा पूरी की है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस अतिरिक्त राशि के हकदार होंगे। 75% नकद और 25% GPF में जमा करने की नीति से कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय सहायता के साथ-साथ भविष्य के लिए बचत का भी लाभ मिलेगा। यह आदेश राज्य कर्मचारियों के मनोबल और आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा।